
उप श्रमायुक्त धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि श्रमिकों को विभाग में पंजीकरण व अपने पुराने पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए 30 जून तक निर्धारित शुल्क या विलंब शुल्क नहीं देना होगा। यह छूट उन्हें एक वर्ष तक के लिए दी जाएगी । बता दें कि प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम के तहत राज्यपाल ने संपूर्ण प्रदेश को 30 जून 2021 तक के लिए कोविड-19 प्रभावित घोषित कर दिया है, इसके बाद से श्रमिकों को तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। इसको लेकर उप्र भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव अरविंद चौहान ने निर्देश भी जारी हुए थे।
अब नहीं देना पड़ेगा अंशदान
उपश्रायुक्त ने बताया कि लाभार्थी श्रमिकों से पंजीकरण व नवीनीकरण के लिए कोई भी धनराशि अंशदान के रूप में देय विलंब शुल्क आदि के रूप में देय नहीं पड़ेगी । लेकिन उन्हें विभाग की सभी योजनाओं व लाभ मिलेंगे ।
यह रही जिले की स्थिति
जिले की बात करें, तो आगरा में कुल 294222 श्रमिक पंजीकृत हुए है, जिनमें से 207077 का पंजीकरण किया गया है, जबकि 84467 श्रमिकों का नवीनीकरण शेष बचा है। जबकि मंडल में कुल 596840 श्रमिक पंजीकृत हुए हैं, जिनमें से 408329 श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है, जबकि 183933 श्रमिकों का पंजीकरण अभी शेष है|